एआई फ्लाइट 102 के बिजनेस क्लास में पेशाब करने के मामले में गिरफ्तार शंकर मिश्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस की पुलिस हिरासत की मांग को ठुकराते हुए अदालत ने शंकर मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस हिरासत का आधार क्या है? सिर्फ इसलिए कि जनता का दबाव है, ऐसा मत करें। अदालत ने पुलिस से, शिकायतकर्ता के वकील से कहा कि कानून का पालन करें।
14 दिन की न्याय़िक हिरासत में शंकर मिश्रा
पुलिस हिरासत की थी मांग
पुलिस ने अदालत को बताया कि शंकर मिश्रा से पूछताछ इसलिए जरूरी है, ताकि चालक दल के सदस्य, कैप्टन उसकी पहचान कर सकें।दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया की उड़ान में सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की तीन दिन की हिरासत का अनुरोध किया।दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया की उड़ान में सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को अदालत में पेश किया।
Air India passenger urinating case of Nov 26, 2022 | Delhi's Patiala House Court sends accused Shankar Mishra to 14… t.co/wVEO7Uu9vZ
— ANI (@ANI) Jan 7, 2023
शंकर मिश्रा की बेंगलुरु से हुई थी गिरफ्तारी
मामले में आगे की जांच के लिए शंकर मिश्रा को दिल्ली लाया गया है। कई छापेमारी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 3 जनवरी को उसने अपना फोन बंद कर दिया था और उसकी आखिरी लोकेशन बेंगलुरू बताई गई थी।इससे पहले, महाराष्ट्र और बेंगलुरु में दिल्ली पुलिस की टीमों ने छापेमारी की और आरोपी के फरार होने के बाद उसके रिश्तेदारों सहित विभिन्न लोगों से पूछताछ की।इस बीच, जांचकर्ताओं ने जांच में शामिल होने और अपने बयान दर्ज करने के लिए दो पायलटों और चालक दल के सदस्यों को भी बुलाया है।
शंकर मिश्रा पर धारा 510 (शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार), 509 (एक महिला की मयार्दा का अपमान करना), 294 (किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास कोई अश्लील गीत, गाथागीत या शब्द गाता है, सुनाता है या उच्चारण करता है), 354 (शील भंग करने का इरादा) आईजीआई हवाईअड्डे के पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ विमान नियम अधिनियम की एक धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।
