Jharkhand JSPC Exam: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के JPSC परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। छात्रों के आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। अब इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट झारखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
झारखंड हाईकोर्ट में कई याचिकाएं
झारखंड सरकार के 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने के फैसले के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में दो अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द करने के खिलाफ भी एक रिट याचिका दायर की गई है। सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग-अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरूवार की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अदालत में याचिका दायर करने वाले प्राथियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
शिकायतकर्ता का क्या है कहना?
JAS ऑफिसर सूर्य प्रकाश कुजूरने कहा था कि" देर रात, लगभग 12:30 या 1:00 बजे सरकार से एक नोटिस मिला... जब हमें पता चला, तो हम बहुत दुखी हुए (11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा रद्द होने की वजह से)। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए हमने सरकार के उस फैसले के खिलाफ कोर्ट से न्याय पाने के लिए यहां आने का फैसला किया, जो बिना किसी सबूत या जांच के लिया गया था। हमने एक याचिका दायर की है...
