TMC नाम और चुनाव चिन्ह विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, चार महीने में लें अंतिम निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने AITC के नाम और चुनाव चिन्ह विवाद पर चुनाव आयोग को समय-सीमा में फैसला लेने का निर्देश दिया है। साथ ही ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी दोनों पक्षों को चार हफ्ते में अपनी दलीलें पूरी करने को कहा है।

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने समय-सीमा तय कर दी है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक दोनों पक्षों को अपनी-अपनी दलीलें और जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय मिलेगा। इसके बाद चुनाव आयोग को अंतिम फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। इस तरह पूरी प्रक्रिया अधिकतम चार महीने में पूरी करनी होगी।

Supreme Court SCIGOV

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अंतिम निर्मय के लिए 4 महीने का समय दिया

यह विवाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दो गुटों के बीच AITC के नाम और आरक्षित चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी चुनाव आयोग से पूछा था कि वह इस मामले का अंतिम निपटारा कितने समय में कर सकता है।

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