नीतीश कैबिनेट का फैसला: सामान्य श्रेणी में EWS के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर

  • Edited by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Oct 3, 2023, 01:29 PM IST

सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए EWS के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा 14 एजेंडे को भी मंजूरी दी गई है।

Reservation In Judicial Service: बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए EWS के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा 14 एजेंडे को भी मंजूरी दी गई है।

Nitish Kumar

नीतीश कुमार

कैबिनेट बैठक में बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियामवली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन पर मुहर लगी है। बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। इसके जरिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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