Delhi Police ने 20 जुलाई के संसद मार्च को बताया गैरकानूनी, कहा जरूरत के अनुसार बल प्रयोग किया

20 जुलाई के NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपनी कार्रवाई का बचाव किया। यही नहीं, पुलिस ने संसद मार्च को गैरकानूनी करार दिया है।

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और CJP के संसद मार्च को गैरकानूनी बताया है। पुलिस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को दिए जवाब में उन आरोपों को खारिज किया है, जिसमें कहा जा रहा था कि पुलिस ने प्रदर्शनाकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। पुलिस का कहना है कि हालात बिगड़ने के बाद ही जरूरत के अनुसार बल प्रयोग किया गया।

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प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज करता पुलिसकर्मी

आज यानी मंगलवार 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई की घटनाों के संबंध में सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। पुलिस की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि उस दिन जंतर-मंतर के आसपास लगभग 30 हजार लोग मौजूद थे। भीड़ लगभग 3 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी और उसे संभालने के लिए करीब 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात थे।

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