सोसाइटी में कुत्ते ने काटा तो RWA देगा 1 लाख मुआवजा! नोएडा कंज्यूमर फोरम ने तय की जवाबदेही

Noida News: नोएडा की एक सोसाइटी में 4 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों के हमले के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है। फोरम ने आरडब्ल्यूए (RWA) को 'सेवा में कमी' का दोषी मानते हुए 1 लाख का जुर्माना लगाया है।

Noida: सोसायटियों में आवारा कुत्तों के आतंक और निवासियों की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा फैसला सामने आया है, जो आने वाले दिनों में उदाहरण की तरह इस्तेमाल होता दिख सकता है। नोएडा के सेक्टर 82 स्थित केंद्रीय विहार-II सोसाइटी में एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के हमले के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। उपभोक्ता फोरम ने इसे 'सेवा में कमी' मानते हुए सोसाइटी की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) पर 1 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो RWA निवासियों से सुरक्षा और मेंटेनेंस चार्ज वसूलती है, वह उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती।

Noida Stray Dog Attack Compensation

कुत्ते के काटने के मामले में कोर्ट ने RWA को माना दोषी (सांकेतिक चित्र)

क्या था पूरा मामला?

यह घटना 29 जून 2022 की रात करीब 9:20 बजे की है। केंद्रीय विहार-II के निवासी आशीष कुमार अग्रवाल की 4 साल की बेटी शायरा RWA दफ्तर के पीछे बने ग्रीन पार्क में थी, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची की पीठ पर बेहद गंभीर (कैटेगरी-III) बाइट जख्म दिए थे। एक राहगीर की मुस्तैदी के कारण बच्ची की जान बच सकी थी।

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