Mumbai News: मुंबई में ओला और रैपिडो पर बड़ी कार्रवाई, बिना परमिट बाइक–टैक्सी चलाने पर FIR दर्ज
- Edited by: Pooja Kumari
- Updated Dec 8, 2025, 11:11 AM IST
मुंबई में बिना वेरिफिकेशन बाइक और टैक्सी चलाने पर ओला–रैपिडो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों कंपनियों पर आरोप है कि वे राज्य सरकार और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) से बिना अनुमति लिए दोपहिया टैक्सी सेवाएं चला रही थीं। साथ ही ड्राइवरों का उचित वेरिफिकेशन भी नहीं किया जा रहा था। RTO की शिकायत पर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट और बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
सांकेतिक फोटो (istock)
Mumbai News: मुंबई के अंबोली पुलिस थाने ने राइड-शेयरिंग कंपनियों ओला और रैपिडो के डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि दोनों कंपनियां राज्य सरकार और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) से अनुमति लिए बिना मुंबई में बाइक-टैक्सी सेवाएं चला रही थीं। अंबोली पुलिस ने यह मामला रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) की शिकायत पर दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया कि दोनों कंपनियां अपने मोबाइल ऐप के जरिए शहर की सीमाओं में दोपहिया टैक्सी सेवाएं चला रही थीं, जबकि इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली थी।
मुंबई में बिना परमिशन चल रही ओला-रैपिडो की बाइक-टैक्सी
पुलिस के अनुसार, ओला और रैपिडो दोनों लंबे समय से मुंबई में दोपहिया टैक्सी सेवाएं चला रहे हैं। इन ऐप-आधारित सर्विसेज के माध्यम से यात्री आसानी से बाइक-टैक्सी बुक कर रहे थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग से इन सेवाओं को कोई अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस का कहना है कि इस तरह की सेवाएं पूरी तरह अवैध हैं और कंपनियां इससे कमाई भी कर रही थीं। इसलिए इसे नियमों का सीधा उल्लंघन माना गया है।
रैपिडो पर कई कानून तोड़ने का आरोप
आरटीओ की शिकायत में कहा गया कि रैपिडो बिना परमिशन के लगातार ऑपरेट कर रहा है और उसने कई कानूनों का उल्लंघन किया है, जिनमें मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 शामिल हैं। आरटीओ ने यह भी कहा कि इस तरह की अनधिकृत सेवाओं से यात्रियों की सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि ऐप कंपनियां ड्राइवरों का चरित्र सत्यापन या सिक्योरिटी चेक ठीक से नहीं करवातीं।
अंबोली पुलिस स्टेशन ने मामले में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें धारा 193, 197, 192(ए), 93, 66, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 123 और 318(3) शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शहर में चल रही अनधिकृत गाड़ी सेवाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई है।
(इनपुट - IANS)