जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने से इनकार करते हुए इससे संबंधित सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी ही रहेगा।
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जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच ने इस मामले में 159 पेज का विस्तृत आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूरे मामले में ऐसी कोई असामान्य और आपात स्थिति नहीं है, जिसके आधार पर आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को पार किया जा सके।
27 फीसदी आरक्षण के आधार पर हुई कुछ भर्तियों को राहत
हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2019 से 29 सितंबर 2022 तक 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के आधार पर हुई भर्तियों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। वहीं, जिन 13 फीसदी पदों को होल्ड पर रखा गया था, उन्हें अनारक्षित वर्ग से भरने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में ओबीसी आरक्षण और लंबित भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर असर पड़ने की संभावना है।
दस्तावेजों और आंकड़ों का परीक्षण
मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दस्तावेजों, सारणियों और सांख्यिकी का परीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कोर्ट के विस्तृत आदेश का अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद उसकी समीक्षा की जा रही है।
