मध्य प्रदेश में OBC को नहीं मिलेगा 27% आरक्षण! 14% पर ही करना पड़ेगा संतोष? हाई कोर्ट ने खारिज कीं याचिकाएं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी जातियों को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। प्रदेश में 14 फीसदी आरक्षण ही लागू रहेगा। कोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण के आधार पर 2 सितंबर 2019 से 29 सितंबर 2022 तक हुई भर्तियों को सुरक्षित रखा है।

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने से इनकार करते हुए इससे संबंधित सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी ही रहेगा।

MP High Court Rejects Pleas for 27 Percent OBC Quota

(सांकेतिक फोटो-Istock)

जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच ने इस मामले में 159 पेज का विस्तृत आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूरे मामले में ऐसी कोई असामान्य और आपात स्थिति नहीं है, जिसके आधार पर आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को पार किया जा सके।

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