लखनऊ

UP में दुकान-घर खरीदने वाले हो जाएं होशियार, धोखाधड़ी से बचाने के लिए रेरा ने दी चेतावनी, असली-नकली परियोजना को ऐसे करें चेक

यूपी में घर और दुकान खरीदने वाले लोगों के लिए रेरा ने चेतावनी जारी की है, जिसमें पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करने की सलाह दी गई है। रेरा की चेतावनी में असली और नकली परियोजनाओं के बारे में चेक करने के तरीके के बारे में भी बताया गया है।

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यूपी में घर खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए रेरा ने दी चेतावनी

UP: उत्तर प्रदेश रेरा (रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने एक बार फिर रियल एस्टेट क्षेत्र में घर या दुकान खरीदने की योजना बना रहे उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि वे केवल उत्तर प्रदेश रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें और किसी के बेहकावे में आकर किसी नॉन रजिस्टर्ड परियोजना में निवेश न करें। परियोजना में निवेश करने से पहले एक बार रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर चेक करें। रेरा ने स्पष्ट किया है कि रजिस्टर्ड परियोजनाओं में ही निवेश सुरक्षित है और इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

जल्दवाजी और अधूरी जानकारी के आधर पर न लें फैसला

रेरा के अनुसार, आम नागरिकों के जीवन में घर खरीदना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है और इसमें उनकी जीवन भर की कमाई का बड़ा हिस्सा लग जाता है। ऐसे में जल्दबाजी या अधूरी जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि उपभोक्ता को कानूनी उलझनों में भी डाल सकता है।

निवेश से पहले आधिकारिक वेबसाइट जरूर करें चेक

रेरा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर संबंधित प्रमोटर और परियोजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। पोर्टल पर परियोजना की भूमि, मानचित्र, स्वीकृतियां, विशिष्टताएं, बैंक खातों की जानकारी, रजिस्ट्रेशन की वैधता, समय विस्तार, ओसी/सीसी की स्थिति तथा क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं।

रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रेरा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र के पारदर्शी विकास के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे केवल रेरा के पोर्टल पर दी गई जानकारी के आधार पर ही निर्णय लें और किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार या विज्ञापन से बचें। घर खरीदार रेरा के पोर्टल के होमपेज पर जाकर 'रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स' सेक्शन में संबंधित परियोजना या प्रमोटर का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए रेरा हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क

प्रोजेक्ट समरी पेज पर प्रमोटर के विरुद्ध दर्ज शिकायतें और परियोजना से जुड़ी आवंटियों की शिकायतें भी देखी जा सकती हैं। रेरा ने उपभोक्ताओं को यह भी सलाह दी है कि परियोजना में इकाई के मूल्य का भुगतान केवल प्रोजेक्ट के कलेक्शन अकाउंट में ही करें और हर पहलू की जांच-पड़ताल के बाद ही निवेश करें। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता रेरा हेल्पलाइन नंबर 9151602229, 9151642229 (लखनऊ मुख्यालय) और 9151672229, 9151682229 (एनसीआर कार्यालय, ग्रेटर नोएडा) पर संपर्क कर सकते हैं या रेरा संवाद लिंक पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

(इनपुट - आईएएनएस)

Varsha Kushwaha
वर्षा कुशवाहाauthor

वर्षा कुशवाहा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की एजुकेशन डेस्क पर बतौर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और पिछले 5 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हैं। जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पूरा करने के बाद उन्होंने न्यूज रूम में तेजी, सटीकता और गहराई के साथ काम करते हुए अपनी मजबूत संपादकीय पहचान बनाई है। वर्षा की विशेषज्ञता हाइपर-लोकल खबरों, इवेंट कवरेज और स्टेट पॉलिटिक्स से जुड़ी रिपोर्टिंग में भी है। अब तक वर्षा कुशवाहा 8,000 से अधिक खबरें लिख चुकी हैं, जिनमें कई अहम लोकल रिपोर्ट्स, एजुकेशन और करियर की खबरें तथा फीचर-आधारित स्टोरीज शामिल हैं।

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