Haryana News: हरियाणा सरकार ने नगर निकायों में पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और उन्हें बेहतर सेवा लाभ उपलब्ध कराने को लेकर सरकार की योजना स्पष्ट की है। वर्तमान में प्रदेश के नगर निकायों में करीब 13,093 सफाई कर्मचारी पालिका रोल पर काम कर रहे हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (फाइल फोटो- एएनआई)
हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम-2024 के दायरे में लाने की तैयारी
सरकार इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम-2024 के दायरे में लाने के लिए तैयार है। इसके लागू होने से कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान या उसके करीब कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से पालिका रोल के सफाई कर्मचारियों की सेवा अवधि 60 वर्ष की आयु तक सुरक्षित होने का रास्ता साफ होगा।
हर महीने 2,000 रुपये का जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा
फिलहाल इन कर्मचारियों को 20,590 रुपये मासिक राशि दी जा रही है। वहीं, सरकार ने अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त मासिक वेतन में 15 प्रतिशत अधिक राशि देने पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा कर्मचारियों को हर महीने 2,000 रुपये का जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, जो सफाई कर्मचारी पालिका रोल पर 10 वर्ष से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, उनकी मासिक देय राशि बढ़कर 25,560 रुपये हो जाएगी।
वार्षिक महंगाई भत्ता समेत कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
इतना ही नहीं, कर्मचारियों के वेतन में समय-समय पर बढ़ोतरी का प्रावधान भी रहेगा। सरकार ने हर छह महीने में महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर भी सहमति दी है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को वार्षिक महंगाई भत्ता, डेथ-कम-ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। सरकार कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करेगी। इस फैसले को सफाई कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
