गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग की दुकानों पर मालिक का नाम दिखाना होगा जरूरी, लाइसेंस और QR कोड भी किया गया अनिवार्य

गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी होटलों और दुकानों पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विशेष क्यूआर कोड और लाइसेंस भी जरूरी होंगे।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पूरी तरह सुविधाजनक बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी 30 जुलाई से शुरू होकर 24 अगस्त तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा के दौरान जिले से करोड़ों शिवभक्तों के गुजरने की संभावना है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी (DM) रविंद्र कुमार मांदड़ ने शुक्रवार दोपहर तीन बजे सभी संबंधित विभागों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।

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कांवड़ मार्ग के रेस्टोरेंट और होटलों के लिए गाइडलाइंस जारी

इस बैठक में जिलाधिकारी ने साफ किया कि कांवड़ मार्ग पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बार शिवभक्तों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और दुकानों पर उनके मालिक का नाम प्रदर्शित करना जरूरी होगा। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग से जुड़े लाइसेंस और विशेष क्यूआर कोड भी अनिवार्य किए गए हैं।

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