अंडों को लेकर यूपी सरकार हुई सख्त; 1 अप्रैल से ये काम नहीं किया तो दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में अब अंडों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने यूपी में बेचे जा रहे अंडों पर उत्पादन और एक्सपायरी की मुहर लगाकर बेचे जाने को अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल से यह नियम लागू होगा। नियम न मानने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई भी होगी।

UP News: उत्तर प्रदेश में अब अंडे खरीदना ब्रेड या दूध का पैकेट खरीदने जैसा होने जा रहा है। उपभोक्ताओं की सेहत से हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से यूपी के बाजारों में बिकने वाले हर एक अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि (Laying Date) और एक्सपायरी डेट का लिखा होना अनिवार्य होगा।

Expiry Date on Eggs Uttar Pradesh

यूपी के अंडे बताएंगे खुद की एक्सपायरी (AI Image)

अब दुकानदार नहीं बना पाएंगे बेवकूफ

अक्सर देखा जाता है कि दुकानदार ग्राहकों को "आज ही फार्म से आया है" कहकर हफ्तों पुराने अंडे बेच देते हैं। पुराने अंडों के सेवन से फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। सरकार के इस नए नियम के बाद उपभोक्ताओं को दुकानदार की बातों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा; वे खुद अंडे पर लगी मुहर देखकर उसकी ताजगी की जांच कर सकेंगे।

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