पुरानी गाड़ी की करते हो सवारी तो अब जेल जाने की करो तैयारी, जुर्माना भी भरना होगा भारी

दिल्ली में अपनी उम्र पूरी कर चुके डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग अब सख्त हो गया है। 1 जुलाई से ऐसे वाहन चलाने पर जेल भी हो सकती है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राजधानी में ऐसे वाहनों में ईंधन भरने पर रोक लगाने के आदेश जारी किया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में 15 साल से अधिक की आयु वाले डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर रोक लगा दी है। ऐसे में 1 जुलाई से अगर कोई ऐसे वाहनों को चलाता दिखता है तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी तथा उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ये कदम दिल्ली की वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। परिवहन विभाग के मुताबिक, पहली जुलाई से अगर अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहन सड़क पर चले तो चालक और उनमें ईंधन भरने वालों पर सख्त कारवाई के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

Restrictions on driving old vehicle in Delhi

दिल्ली में लगा पुरानी गाड़ी चलाने पर रोक

अगर, दूसरी बार ऐसा करते देखा जाएगा तो 1 साल की जेल भी हो सकती है। दिल्ली में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस दिशा में 600 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने का कार्य अंतिम चरण में है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत, दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी पेट्रोल डीलरों को आदेश की कॉपी भेज दी है। इस आदेश के अनुसार, फिलिंग स्टेशन संचालकों को सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी ऐसे वाहन को ईंधन न दें जो अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका हो।

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