MCD ने दिल्ली तमिल शिक्षा सोसाइटी स्कूल पर लगाया ताला, बार बार नोटिस पर भी नहीं भरा था टैक्स

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बकाया संपत्ति कर के चलते दिल्ली तमिल शिक्षा सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को आंशिक रूप से सील कर दिया। कार्रवाई DMC अधिनियम, 1957 की धारा 156A के तहत की गई, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने बार-बार भेजे गए नोटिसों का जवाब नहीं दिया था। MCD आगे की सख्त कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल स्कूल प्रबंधन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Delhi News: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने पर पूसा रोड स्थित दिल्ली तमिल शिक्षा सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल को सील कर दिया। यह कदम दिल्ली नगरपालिका अधिनियम, 1957 की धारा 156A के तहत उठाया गया, जब स्कूल प्रशासन ने बकाया संपत्ति कर को लेकर जारी कई नोटिसों का जवाब नहीं दिया।

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स्कूल के कुछ हिस्सों को अस्थाई रूप से बंद किया गया (AI Generated)

कक्षाओं पर कोई कार्रवाई नहीं

सीलिंग अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस और प्रशासनिक कमरों को बंद किया, जबकि कक्षाओं को जानबूझकर नहीं छुआ गया ताकि शैक्षणिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलती रहें। MCD के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि “बच्चों की पढ़ाई पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, इसीलिए कक्षाओं को कार्रवाई से अलग रखा गया।” अभियान में राजेंद्र नगर थाना पुलिस का सहयोग भी लिया गया, जिसमें अतिरिक्त स्टेशन हाउस अधिकारी की अगुवाई में बल की तैनाती रही।

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