Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद पर गुस्साए व्यक्ति ने गाड़ी के अंदर बैठे दूसरे व्यक्ति पर कथित तौर पर पेट्रोल डाल दिया, जिससे वाहन में आग लग गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे सेक्टर 8 की मार्केट के पास की है। इस घटना में कार में बैठा शख्स गंभीर रूप से झुलस गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
किस वजह से कार में फेंका पेट्रोल
पुलिस के मुताबिक मैकेनिक गया प्रसाद (42) उर्फ कालू ने खड़ी कार में अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे चौहान से उसकी दुकान से के पास से कार हटाने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। प्रसाद ने गुस्से में आकर कथित रूप से चौहान पर पेट्रोल डाल दिया, जिससे कार के अंदर संभवतः जलती हुई सिगरेट की वजह से आग लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रसाद को हिरासत में ले लिया है और मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी-दक्षिण पश्चिम) अमित गोयल ने बताया कि इस घटना को लेकर पीसीआर कॉल आई थी। इस कॉल के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग में गंभीर रूप से झुलसे हुए व्यक्ति को इलाज के लिए पीसीआर वाहन से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। डीसीपी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत राहुल चौहान अपने चचेरे भाई और दो अन्य लोगों के साथ एक कार में बैठा था, तब यह झगड़ा हुआ।"
पीड़ित के भाई ने दी मामले की जानकारी
गोयल के अनुसार चौहान के चचेरे भाई सिद्धांत राज ने पुलिस को बताया कि उनकी गाड़ी गया प्रसाद की दुकान के पास खड़ी थी तथा प्रसाद ने कथित तौर पर उनसे गाड़ी हटाने को कहा, जिस पर बहस हुई। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जब चौहान ने मना किया, तो मैकेनिक ने कथित तौर पर उस पर पेट्रोल डाल दिया। उन्होंने कहा, "प्रारंभिक जांच के अनुसार, संभवतः कार के अंदर जलती हुई सिगरेट के कारण पेट्रोल ने आग पकड़ ली जिससे चौहान का चेहरा और सीना झुलस गया एवं कार को भी आग से नुकसान पहुंचा।"
पुलिस ने बताया कि झुलसे हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने चिकित्सा -विधिक मामला (एमएलसी) रिपोर्ट में बताया कि वह 20 प्रतिशत तक जल गया है। फिलहाल उसकी हालत स्थित है। चौहान के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
(इनपुट - भाषा)
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