दिल्ली हाईकोर्ट ने जेलों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए बनाई समिति, जानिए आखिर क्‍यों लेना पड़ा ये फैसला

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  • Updated Dec 23, 2023, 01:25 PM IST

Delhi News Today: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा गठित की जाने वाली समिति में जेल महानिदेशक, दिल्ली जेल के सीएमओ, नामित वरिष्ठ जेल विजिटिंग जज, एसएलएसए के सचिव और वकील संजय दीवान और गायत्री पुरी जैसे सदस्य शामिल होंगे।

Delhi News Today: दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है। प्रत्येक जेल कैदी के लिए जीवन और मानवीय उपचार के अंतर्निहित अधिकार पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने समिति को जेल अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता का आकलन करने का आदेश दिया, विशेष रूप से हृदय गति रुकने और रक्तस्राव जैसी गंभीर स्थितियों के लिए।

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दिल्‍ली समाचार। (सांकेतिक फोटो)

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा गठित की जाने वाली समिति में जेल महानिदेशक, दिल्ली जेल के सीएमओ, नामित वरिष्ठ जेल विजिटिंग जज, एसएलएसए के सचिव और वकील संजय दीवान और गायत्री पुरी जैसे सदस्य शामिल होंगे। न्यायमूर्ति शर्मा ने सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जेल के कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाएं, और कैदियों के उचित चिकित्सा देखभाल के अधिकार को बनाए रखने के लिए जेल परिसर के भीतर पर्याप्त चिकित्सा बुनियादी ढांचा बनाए रखा जाए। अदालत ने संबंधित जेल औषधालयों के प्रभारी डॉक्टरों से कैदियों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की एक सूची प्रदान करने को कहा।

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