Abdullah Azam: दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत, कोर्ट ने रद्द की 7 साल की सजा

Abdullah Azam sentence cancelled: रामपुर की MP-MLA सेशन कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम खान को मिली सात साल की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए बड़ा फैसला सुनाया।

Abdullah Azam sentence cancelled: उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam) को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दो पासपोर्ट मामले में मिली सात साल की सजा को अब MP MLA सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की ओर से दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर पासपोर्ट बनवाने से जुड़ा हुआ था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए थे। इसी मामले में कार्रवाई हुई थी।

Abdullah Azam sentence cancelled

अब्दुल्ला आजम की अपील कोर्ट ने की मंजूर (फाइल फोटो)

साल 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा

एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 लिखी गई थी। जांच में यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दोनों पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्रा के लिए किया। इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना (Akash Saxena) ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद मामला MP MLA कोर्ट में चला। लंबी सुनवाई के बाद MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई थी।

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