भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में नियुक्ति के नियम में बदलाव, केंद्र सरकार पर हमलावर हुईं कांग्रेस समेत अन्य पार्टी

केंद्र सरकार के इस फैसले पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह पंजाब विरोधी फैसला है और संघीय ढांचे पर हमला है।पंजाब के बीजेपी नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए और ये फैसला वापिस लिया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में दो अहम पदों पर नियुक्ति के नियमों में बदलाव कर दिया है। केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल को अधिसूचना जारी की थी जिसमें कि BBMB में मेंबर (इरिगेशन) और मेंबर (पावर) की नियुक्ति को लेकर बदलाव किया गया है। पहले मेंबर (इरिगेशन) हरियाणा से और मेंबर (पावर) पंजाब से लगाए जाते थे।नई अधिसूचना में अब इन दोनों पदों पर नियुक्ति किसी भी राज्य से की जा सकती है। हालांकि अधिसूचना में लिखा गया है कि इन दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए इन दो राज्यों से आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी मगर ये जरूरी नहीं कि इन्हीं राज्यों से नियुक्ति की जाएगी।

भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में नियुक्ति के नियम में बदलाव, केंद्र सरकार पर हमलावर हुईं कांग्रेस समेत अन्य पार्टी

मेंबर (इरिगेशन) के लिए आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, 20 साल का रेगुलर अनुभव और कम से कम एक साल तक किसी सरकारी विभाग में चीफ इंजीनियर का अनुभव होना चाहिए। इसी तरह मेंबर (पावर) के पद पर आवेदन के लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, 20 साल का अनुभव और साथ ही 66 किलोवाट के पावर प्लांट या ट्रांसमिशन लाइन में काम का कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए।

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