Bhopal News: भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के खिलाफ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के आरोपियों के खिलाफ बागसेवनिया पुलिस ने गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट ) नीलम मिश्रा की अदालत में यह चालान पेश किया। चालान के साथ पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए हैं।
भोपाल रेप केस के आरोपी
चालान में मुख्य आरोपी फरहान खान और सैयद अली के खिलाफ 240 पेज का दस्तावेज और 57 गवाहों की सूची शामिल है। पुलिस ने पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत में प्रस्तुत किए। 12 अप्रैल को दो सगी बहनों ने फरहान खान और उसके दोस्त साहिल खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि फरहान ने धमकाकर और मारपीट कर उनके साथ दुष्कर्म किया और धरमांतरण के लिए दबाव डाला। इस मामले के बाद अन्य छात्राओं ने भी फरहान के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और फरहान के साथ दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश कर पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था।
कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने आरोपियों की पिटाई भी कर दी थी। जिससे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। 3 मई को अशोका गार्डन पुलिस ने फरहान को एक एनकाउंटर में गोली मारी, जब उसने सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवाल्वर छीनने की कोशिश की। फरहान ने कोर्ट में बताया कि उसे पुलिस ने गोली मारी थी।
