भोपाल में रेप-ब्लैकमेलिंग केस में पेश हुआ 240 पेज का चालान, मामले में 57 गवाह

भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज की हिन्दू छात्राओं को निशाना बनाकर बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के आरोप में गुरुवार को कोर्ट में चालान पेश किया गया। बागसेवनिया पुलिस ने मुख्य आरोपियों फरहान खान और सैयद अली के खिलाफ यह चालान दाखिल किया।

Bhopal News: भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के खिलाफ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के आरोपियों के खिलाफ बागसेवनिया पुलिस ने गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट ) नीलम मिश्रा की अदालत में यह चालान पेश किया। चालान के साथ पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए हैं।

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भोपाल रेप केस के आरोपी

चालान में मुख्य आरोपी फरहान खान और सैयद अली के खिलाफ 240 पेज का दस्तावेज और 57 गवाहों की सूची शामिल है। पुलिस ने पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत में प्रस्तुत किए। 12 अप्रैल को दो सगी बहनों ने फरहान खान और उसके दोस्त साहिल खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि फरहान ने धमकाकर और मारपीट कर उनके साथ दुष्कर्म किया और धरमांतरण के लिए दबाव डाला। इस मामले के बाद अन्य छात्राओं ने भी फरहान के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और फरहान के साथ दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश कर पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था।

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