इलाहाबाद HC की नोएडा पुलिस को फटकार, FIR से पहले युवक को हिरासत में लेने पर जताई नाराजगी, कहा 'शर्म आनी चाहिए आपको’

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस द्वारा FIR दर्ज होने से पहले गौतमबुद्ध नगर निवासी दीपक को हिरासत में लेने को अवैध माना। कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार कर तत्काल रिहाई के आदेश दिए।

नोएडा पुलिस की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अवैध हिरासत के मामले में पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, “शर्म आनी चाहिए आपको।” अदालत ने गौतमबुद्ध नगर निवासी दीपक की हिरासत को अवैध करार दिया है और उसकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां भी गिनाईं।

FIR से पहले ही हिरासत में लिया

यह मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा है। रिकॉर्ड के मुताबिक, 23 अगस्त को शाम 7:34 बजे नोएडा पुलिस ने दीपक समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया था। इसके करीब दो घंटे बाद रात 9:39 बजे FIR दर्ज की गई। इस अंतर को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए और दीपक की हिरासत को अवैध माना।

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