UPI पेमेंट सिस्टम पर SEBI का बड़ा कदम, 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी नई व्यवस्था

UPI Payment System : मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा कि उसने प्रतिभूति बाजार के भीतर वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा और पहुंच में सुधार के लिए निवेशकों से धन एकत्र करने वाले सभी रजिस्टर्ड मध्यस्थों के लिए एक नई यूपीआई भुगतान व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है।

UPI Payment System : बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बुधवार (11 जून 2025) को घोषणा की कि निवेशकों से धन एकत्र करने वाले सभी रजिस्टर्ड मध्यस्थों के लिए एक नई यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी।

UPI payment system, SEBI

पंजीकृत मध्यस्थों के लिए यूपीआई भुगतान व्यवस्था अनिवार्य

किन मध्यस्थों पर होगा लागू?

इस नए नियम के दायरे में शेयर ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, डिपॉजिटरी, निवेश सलाहकार और पोर्टफोलियो प्रबंधक जैसे रजिस्टर्ड मध्यस्थ आएंगे। ये संस्थाएं निवेशकों और वित्तीय बाजार की अन्य यूनिट्स के बीच पुल का काम करती हैं।

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