RBI का नया नियम: अब बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में जमा पर देना होगा एकसमान ब्याज, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट

RBI Deposit Rate Rules: आरबीआई के नए निर्देशानुसार 1 अक्टूबर 2026 से बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में समान राशि और तारीख के जमा पर एकसमान ब्याज दर देनी होगी। थोक दरों को रोजाना 10:10 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।

RBI Deposit Rate Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सभी प्राइवेट बैंकों के लिए ब्याज दरों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी बैंक की अलग-अलग शाखाओं में एक ही दिन और समान राशि जमा की जाती है, तो ग्राहकों को सभी जगह एकसमान ब्याज दर ही दी जाएगी। बैंक अपनी किसी शाखा में ग्राहक विशेष को अधिक या अलग ब्याज देकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकेंगे।

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बैंकोंं को RBI का नया फरमान (तस्वीर-Canva)

वेबसाइट पर घोषित दरों के अनुसार ही मिलेगा ब्याज

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक RBI के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत बैंकों को यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे जमा (डिपॉजिट) पर वही ब्याज दरें प्रदान करें जो उन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से घोषित की हुई हैं। यह नियम रिटेल जमा के साथ-साथ थोक जमा (Bulk Deposit) पर भी पूरी तरह लागू होगा। केंद्रीय बैंक ने सख्त लहजे में कहा है कि एक ही दिन स्वीकार की गई समान राशि की जमा पर अलग-अलग शाखाओं या ग्राहकों के लिए अलग-अलग ब्याज दरें देना पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा।

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