गोल्ड ज्वैलरी को बनाइए डिजिटल , मोदी सरकार नहीं लेगी ये टैक्स

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Feb 1, 2023, 06:24 PM IST

सोने की धातु को 'इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद' (Electronic Gold Receipt) में बदलने या EGR को सोने में बदलने पर कोई भी पूंजीगत लाभ कर नहीं लगाया जाएगा।

सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि वास्तविक सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (Electronic Gold Receipt) या इसके विपरीत में बदलने पर कोई पूंजीगत लाभ टैक्स (capital gains taxes) नहीं लगेगा। यानी आप सोने की ज्वैलरी को बेचकर डिजिटल तौर पर गोल्ड में निवेश करते हैं तो इससे मिलने वाले लाभ पर टैक्स नहीं लेगा।

Capital gains tax on Gold jewellery digital

डिजिटल गोल्ड में निवेश के लाभ पर नहीं लगेगा टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के अपने बजट भाषण में कहा कि फिजिकल गोल्ड के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) में रूपांतरण और इसके विपरीत को हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और न ही किसी पूंजीगत लाभ को आकर्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सोने (Gold) के इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

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