Income Tax Return: वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आकलन वर्ष 2022-23 या वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी, लेकिन अब भी कई टैक्सपेयर्स ने इस अवधि के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। घबराएं नहीं, आप अब भी ये काम कर सकते हैं। अगर टैक्सपेयर्स अंतिम तारीख के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो उसे विलंबित आईटीआर (Belated ITR) कहा जाता है। हालांकि देरी से आईटीआर फाइल करने पर लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। इसके लिए आपके पास 31 दिसंबर 2022 तक का मौका है।
Income Tax Return: अब तक नहीं भरा ITR? 31 दिसंबर तक का है मौका
पिछले कुछ वर्षों के विपरीत, इस साल आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई गई थी। अगर आपने अभी भी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आप इसे फाइल कर सकते हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कैसे फाइल करें आईटीआर? (How to file ITR)
आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आपकी कुल आय (किसी भी कटौती का क्लेम करने से पहले) छूट की सीमा से ज्यादा है या नहीं। 60 साल से कम आयु के व्यक्तियों के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये तक है, चाहे आप नई इनकम टैक्स व्यवस्था का चुनाव करें या पुरानी। अगर आपकी कुल इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर फाइल करना होगा। इसके बाद आपको आईटीआर फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे करने होंगे। इसमें कई फॉर्म 16 (आपके नियोक्ता से), फॉर्म 16ए (बैंकों से), ब्याज प्रमाण पत्र, पूंजीगत लाभ विवरण आदि शामिल हैं। विलंबित आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है। हालांकि, इसे दाखिल करने की प्रक्रिया नियत तारीख से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने के समान है।
अगर आप 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटिड आईटीआर फाइल नहीं करते तो क्या होगा?
अगर कोई करदाता विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि से चूक जाता है, तो उसके पास एक अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने का विकल्प होता है। सरकार ने इस नए विकल्प की घोषणा बजट 2022 में की थी। एक व्यक्ति अपडेटेड आईटीआर (आईटीआर-यू) दाखिल कर सकता है, भले ही उसने मूल, विलंबित या संशोधित आईटीआर दाखिल किया हो या किसी विशेष वित्तीय वर्ष में फॉर्म भरने से पूरी तरह चूक गया हो।
