इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद कई बार टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग की ओर से एक ईमेल या मैसेज प्राप्त होता है, जिसमें रिटर्न को 'डिफेक्टिव' (Defective) बताया जाता है। आयकर कानून की धारा 139(9) [Section 139(9)] के तहत जारी किया जाने वाला यह नोटिस इस बात का संकेत है कि आपके द्वारा भरे गए आईटीआर में कोई तकनीकी गलती, अधूरी जानकारी या आंकड़ों का मिसमैच हुआ है। इस नोटिस को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि समय पर सुधार न करने पर आपका भरा हुआ रिटर्न पूरी तरह से अमान्य (Invalid) मान लिया जाएगा।
क्यों मिलता है डिफेक्टिव ITR का नोटिस?
इनकम टैक्स डिफेक्टिव नोटिस मिलने के मुख्य कारणों में गलत आईटीआर फॉर्म का चयन करना, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अटैच न करना, टीडीएस (TDS) की कटी हुई राशि और क्लेम की गई रकम में अंतर होना या फिर एआईएस (AIS) और 26AS के आंकड़ों का आपके रिटर्न से मेल न खाना शामिल है। इसके अलावा, यदि आपने अपनी सकल आय (Gross Total Income) तो दिखाई है लेकिन उसकी पूरी बैलेंस शीट या लाभ-हानि (P&L) का ब्योरा देना भूल गए हैं, तो भी आयकर विभाग डिफेक्टिव नोटिस जारी कर देता है।
जब आयकर विभाग धारा 139(9) के तहत डिफेक्टिव नोटिस भेजता है, तो टैक्सपेयर को उस गलती को सुधारने के लिए आमतौर पर 15 दिनों का समय दिया जाता है। इस तय समय-सीमा के भीतर आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing Portal) पर जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी होती है और संशोधित जानकारी दर्ज करनी होती है। यदि आप 15 दिनों के भीतर इस नोटिस का कोई जवाब नहीं देते हैं या सही कारण बताए बिना इसे टालते हैं, तो आयकर अधिकारी आपके आईटीआर को ऐसा मान लेता है जैसे वह कभी दाखिल ही नहीं किया गया था।
Invalid ITR क्या है?
रिटर्न अमान्य (Invalid ITR) घोषित होने के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले, यदि आपका कोई टैक्स रिफंड (Tax Refund) बकाया था, तो वह पूरी तरह से रुक जाएगा। दूसरे, यदि आपकी कोई देनदारी बनती थी, तो धारा 234A के तहत आपको पेनल्टी और भारी ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा, आप उस वित्तीय वर्ष के किसी भी नुकसान (Losses) को भविष्य के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड (Carry Forward) करने का अधिकार भी खो देंगे।
डिफेक्टिव नोटिस का जवाब देना बेहद आसान है। आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने पैन (PAN) और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 'Pending Actions' टैब में जाकर 'Response to Notice u/s 139(9)' विकल्प को चुनें। यहां आपको नोटिस में बताई गई गलती दिखाई देगी। यदि आप विभाग की बात से सहमत हैं, तो 'Agree' चुनकर सही डेटा के साथ रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) अपलोड कर दें। यदि आपको लगता है कि नोटिस गलती से आया है, तो आप 'Disagree' चुनकर अपना स्पष्टीकरण भी दाखिल कर सकते हैं।
