PF से पैसा निकालने वालों के लिए नई गाइडलाइन! 15G/15H नहीं अब 'Form 121' दिलाएगा टैक्स से छूट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पीएफ निकासी पर टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पुराने फॉर्म 15G और 15H अमान्य हो चुके हैं।

EPFO Big Update: अगर आप भी EPF निकासी (withdrawal) की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए और भी जरूरी हो जाती है। EPF (Employees’ Provident Fund) से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। Employees Provident Fund (EPF) सब्सक्राइबर्स के लिए सरकार ने TDS (Tax Deducted at Source) छूट का दावा करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। जहां अभी तक EPF से पैसे निकालते समय TDS (Tax Deducted at Source) से बचने के लिए लोग Form 15G (60 वर्ष से कम उम्र के लिए) और Form 15H (सीनियर सिटीज़न्स के लिए) जमा करते थे वहीं अब टैक्स ईयर 2026-27 से ये दोनों फॉर्म मान्य नहीं रहेंगे।

EPF TDS exemptions

PF से पैसा निकालने के बदल गए नियम (Photo: X handle/@officialepfo)


Form 121 सबमिट करना होगा अब जरूरी

वित्त वर्ष 2026-27 से करदाताओं को PF निकासी पर TDS छूट का दावा करने के लिए Form 121 जमा करना अनिवार्य होगा। यह बदलाव Income Tax Act, 2025 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है, जो एक अधिक सरल और अपडेटेड अनुपालन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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