DA News: महंगाई भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी

DA News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ाते समय सरकार सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती, क्योंकि महंगाई का असर दोनों पर समान रूप से पड़ता है।

DA News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अप्रैल 2026) को एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि राज्य सरकारें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाते समय नौकरी कर रहे कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों (पेंशनभोगियों) के बीच भेदभाव नहीं कर सकतीं। अदालत ने कहा कि महंगाई का असर दोनों पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए उन्हें अलग-अलग दरों पर लाभ देना गलत है। यह फैसला जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने केरलम सरकार और केरलम राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की उन अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें पेंशनभोगियों को अलग दर से महंगाई राहत (DR) देने का फैसला सही ठहराया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी समानता का अधिकार है और उन्हें किसी भी तरह से कमतर नहीं माना जा सकता।

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पेंशनभोगियों के साथ भेदभाव नहीं (तस्वीर-istock)

समानता का अधिकार और कोर्ट की सख्त टिप्पणी

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि समानता एक जीवंत और विकसित होने वाली अवधारणा है, इसे सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि समानता और मनमानी एक-दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। जहां समानता कानून के शासन को मजबूत करती है, वहीं मनमानी एक तानाशाही सोच को दर्शाती है। इसलिए सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकती जो बिना ठोस आधार के भेदभाव पैदा करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान ‘वर्गीकरण’ (classification) की अनुमति देता है, लेकिन वह तार्किक होना चाहिए। इसके लिए दो शर्तें जरूरी हैं। वर्गीकरण किसी स्पष्ट और ठोस अंतर पर आधारित हो उस अंतर का उद्देश्य से सीधा संबंध होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो ऐसा वर्गीकरण असंवैधानिक माना जाएगा।

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