NSE co-location scam: चित्रा रामकृष्ण, आनंद सुब्रमण्यन को मिली जमानत

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  • Updated Sep 28, 2022, 10:46 PM IST

NSE co-location scam: प्रवर्तन निदेशालय ने 2009 से 2017 के बीच कर्मचारियों के कथित फोन टैप के मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त संजय पांडे और NSE के पूर्व प्रमुखों के खिलाफ ECIR दर्ज की थी।

नई दिल्ली। बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna) और पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग अधिकारी आनंद सुब्रमण्यन (Anand Subramanian) को 'को-लोकेशन' के मामले में जमानत दे दी है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने एनएसई के दोनों पूर्व अधिकारियों को जमानत दी। फिलहाल अदालत के आदेश की विस्तृत कॉपी प्राप्त नहीं हुई है। रामकृष्ण अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थीं।

Chitra Ramkrishna

NSE co-location scam: चित्रा रामकृष्ण, आनंद सुब्रमण्यन को मिली जमानत

2018 में दर्ज हुई थी FIR

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