Bank License Cancelled: RBI ने रद्द किया एक और बैंक का लाइसेंस, जमाकर्ताओं के पैसों का क्या होगा?

Bank License Cancelled: RBI ने महाराष्ट्र के द यशवंत सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक वित्तीय नियमों का पालन नहीं कर सका। जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी के तहत पांच लाख रुपये तक बीमा राशि मिलेगी।

Bank License Cancelled : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के फलटन स्थित द यशवंत सहकारी बैंक (The Yashwant Cooperative Bank) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने यह फैसला बैंक की खराब आर्थिक स्थिति और भविष्य में कमाई की कमजोर संभावनाओं को देखते हुए लिया। केंद्रीय बैंक का कहना है कि यह सहकारी बैंक लंबे समय से वित्तीय नियमों का पालन नहीं कर पा रहा था और उसकी पूंजी भी पर्याप्त नहीं बची थी।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के ‘द यशवंत सहकारी बैंक' का लाइसेंस रद्द किया (तस्वीर-Canva)

बैंक ग्राहकों का पैसा लौटाने में असमर्थ

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि बैंक की मौजूदा वित्तीय हालत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह अपने ग्राहकों की जमा राशि पूरी तरह लौटाने की स्थिति में नहीं है। बैंक लगातार बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कई जरूरी प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा। इसी वजह से केंद्रीय बैंक को सख्त कदम उठाना पड़ा। आरबीआई के अनुसार, अगर बैंक को आगे काम करने की अनुमति दी जाती, तो इससे जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंच सकता था। ऐसे में बैंक का लाइसेंस रद्द करना जरूरी हो गया।

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