रिलायंस समेत दो अधिकारियों पर लगा लाखों का जुर्माना, जानें क्या है मामला

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jun 21, 2022, 10:56 AM IST

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के आदेश के अनुसार, रिलायंस, सावित्री पारेख और के सेतुरामन को जुर्माने की रकम को 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा।

रिलायंस समेत दो अधिकारियों पर लगा लाखों का जुर्माना, जानें क्या है मामला
Photo Credit: BCCL

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries) पर लाखों का जुरामना लगाया है। इसके साथ ही सेबी ने कंपनी के दो अनुपालन अधिकारियों पर भी जुर्माना ठौका है। साल 2020 में अपनी डिजिटल इकाई में फेसबुक के 5.7 अरब डॉलर के निवेश के दौरान निष्पक्ष प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। जियो-फेसबुक सौदे (Jio Facebook Deal) के बारे में शेयर बाजार को सीधे जानकारी नहीं देने की वजह से कुल 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

क्या है मामला?
दरअसल अप्रैल 2020 में मेटा के फेसबुक ने रिलायंस के Jio प्लेटफॉर्म्स में 5.7 अरब डॉलर का निवेश किया था। इसका उद्देश्य व्हाट्सएप (Whatsapp) को लाखों छोटे व्यवसायों को पेमेंट सर्विस प्रदान करने की अनुमति देना था। इस सौदे ने अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस को अपने भारी कर्ज के बोझ को कम करने में मदद की।

इस संदर्भ में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कहा कि मार्च 2020 में समाचार पत्रों की रिपोर्ट के बाद भी रिलायंस ने डील का खुलासा नहीं किया, निवेश के बारे में मूल्य-संवेदनशील जानकारी प्रकाशित होने से उसके शेयरों में तेजी आई। सेबी के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सावित्री पारेख और के सेतुरामन पर संयुक्त रूप से 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है।

इस संदर्भ में सेबी की अधिनिर्णय अधिकारी बर्नाली मुखर्जी ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म में 9.99 फीसदी हिस्सेदारी लेने के लिए फेसबुक के 43,574 करोड़ रुपये निवेश करने की डील की खबर 24 मार्च - 25 मार्च 2020 को आई थी। लेकिन इस बारे में शेयर बाजारों को सूचना 22 अप्रैल 2020 को दी गई थी।

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