EOFP : साधारण पारिवारिक पेंशन पर सरकार का बड़ा फैसला, 7 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्यता खत्म

मोदी सरकार ने साधारण पारिवारिक पेंशन (EOFP) पर बड़ी राहत दी है 7 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। 

Government's big decision on enhanced ordinary family pension, 7-year minimum service compulsory end
EOFP पर सरकार का बड़ा फैसला 
मुख्य बातें
  • EOFP के लिए लगातार 07 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्यता को खत्म कर दिया है
  • रक्षाकर्मी की मौत की तारीख से 10 साल के लिए देय होती है
  • सेवा अनिवार्यता 1 अक्टूबर 2019 से खत्म कर दी गई है

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने रक्षाकर्मियों को बड़ी राहत दी है। रक्षा मंत्रालय ने मृत रक्षाकर्मियों के परिजनों के लिए बढ़ी हुई साधारण पारिवारिक पेंशन (EOFP) के लिए लगातार 07 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि EOFP रक्षाकर्मी के पिछले वेतन का 50% होती है और यह सेवा के दौरान रक्षाकर्मी (Defence Personnel) की मृत्यु की तारीख से 10 साल के लिए देय होती है। मंत्रालय ने कहा कि EOFP प्राप्त करने के लिए लगातार 07 साल की सेवा अनिवार्यता 1 अक्टूबर 2019 से खत्म कर दी गई है।

इसमे बताया गया कियदि नौकरी छोड़ने, रिटायरमेंट, डिस्चार्ज के बाद सेवाकर्मी की मौत हो जाती है तो उसकी मौत से 7 साल तक के लिए या उस समय तक जब कर्मी 67 साल का होता, जो भी पहले हो, तक के लिए EOFP दी जाती है। 

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिन रक्षा कर्मियों की मृत्यु लगातार 07 साल की सेवा होने से पूर्व 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के भीतर हुई है, उनके परिजनों  को अब EOFP मिलेगी।

अब तक रक्षा बलों के कर्मियों के परिजनों को EOFP देने के लिए संबंधित रक्षाकर्मी की लगातार 07 साल की सेवा पूरी होने का नियम था, लेकिन अब यह जरूरत समाप्त कर दी गई है। 

बढ़ी हुई साधारण पारिवारिक पेंशन (EOFP) जहां सशस्त्र बल के कर्मी के पिछले वेतन की 50 प्रतिशत है, वहीं साधारण पारिवारिक पेंशन (ओएफपी) कर्मी के पिछले वेतन की 30 प्रतिशत होती है। 

रक्षा कर्मियों की सेवा समाप्ति / सेवानिवृत्ति / निर्वहन / अमान्य होने के समय पेंशन की उपलब्धता रहेगी तो बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन, मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रदान की जाती है, जो भी पहले हो।

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