दिल्ली-एनसीआर में बैन हुए BS3 और BS4 वाहन, 20,000 रुपये का चालान कटेगा

  • Authored by: अंशुमन साकल्ले
  • Updated Nov 3, 2023, 10:35 AM IST

Delhi-NCR में BS3 और BS4 वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि सीवियर लेवल पर पहुंचे प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। सरकार ने तत्काल प्रभाव से GRAB 3 नियम लागू कर दिए हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • दिल्ली-एनसीआर में ग्रैब 3 लागू
  • BS3 और BS4 वाहन हुए बैन
  • नियम तोड़ने पर 20,000 का चालान

GRAB III Implemented In Delhi-NCR: दिल्ली में अचानक ही प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और स्मॉग सांस लेना मुश्किल करने लगा है। इसी प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने ग्रैप 3 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली-एनसीआर में लागू कर दिया है। ताजा नियमों के हिसाब से अब सड़कों पर बीएस3 पेट्रोल वाहन और बीएस4 डीजल वाहन बैन कर दिए गए हैं। इसके अलावा पुरानी डीजल बसों को भी बैन कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपका वाहन इस श्रेणी में आता है तो उसका इस्तेमाल ना करें, अन्यथा ट्रैफिक पुलिस लंबा चालान काटेगी। इसके बावजूद अगर आप इन वाहनों को लेकर सड़क पर उतरे तो 20,000 रुपये की चपत लगना लगभग तय है।

GRAB 3 Implemented In Delhi NCR

इन वाहनों को लेकर सड़क पर उतरे तो 20,000 रुपये की चपत लगना लगभग तय है

तत्काल प्रभाव से लागू

दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी में सुधार लाने के लिए तत्काल प्रभाव से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सीएक्यूएम ने कहा, "एयर क्वालिटी के बिगड़ते स्तर और इसे आगे और बिगड़ने से रोकने के लिए सीएक्यूएम ने ग्रैप 3 लागू कर दिया है। ग्रैप की तीसरी स्टेज के अंतर्गत दिल्ली एक्यूआई सीवियर लेवल पर है जो 401-450 के बीच है। इसके अलावा प्रदूषण को काबू करने के लिए सभी संस्थाएं गंभरता से इसपर काम कर रही हैं। इसके अलावा स्टेज 1 और 2 पहले से लागू हैं।"

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