Scrap Policy: स्क्रैप सर्टिफिकेट पर नये वाहन के लिए 25 फीसद रोड टैक्स में कमी का प्रस्ताव

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 31, 2021, 02:12 PM IST

प्रदूषण को कम करने के संबंध में भारत सरकार वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है। लोगों यह जानना चाहते हैं अगर वो पुराने वाहनों को स्क्रैप में डालकर नई गाड़ी खरीदते हैं तो उन्हें किस तरह का फायदा मिलेगा।

Scrap Policy: स्क्रैप सर्टिफिकेट पर नये वाहन के लिए 25 फीसद रोड टैक्स में कमी का प्रस्ताव

भारत की वाहन परिमार्जन यानी कि स्क्रैप पॉलिसी कम से कम तकनीकी रूप से पहले ही घोषित हो चुकी है। ये बात अलग है कि सरकार को कुछ छोटे विवरणों जैसे कि प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव देने के मुद्दे पर काम करना है हालांकि यह कोई बड़ा विषय नहीं है। वैसे भी, आवश्यक विवरणों को अंतिम रूप देने की कोशिश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप में किसी वाहन का प्रमाण पत्र पेश करने के बाद अगर कोई शख्स नई गाड़ी खरीदता है तो उससे कम रोड टैक्स वसूले जाने का प्रस्ताव किया गया है। 

25 और 15 फीसद रोड टैक्स में कमी का प्रस्ताव
मंत्रालय ने निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत तक की कटौती का प्रस्ताव किया है। अगर यह सबकुछ तय योजना के साथ आगे बढ़ी तो भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति के दायरे में पेश किया जाने वाला यह नया इंसेंटिव सिस्टम 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगा।अब, इस प्रस्ताव की बारीकियों को समझने की जरूरत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे और अधिसूचना के अनुसार, एक वाहन जो वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र पेश करता है तो उसे 25 प्रतिशत तक मोटर वाहन कर में रियायत प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा।

निजी और कमर्सियल वाहनों पर सुविधा
यह सुविधा गैर-परिवहन वाहनों अर्थात निजी वाहनों के लिए लागू होगा। परिवहन वाहनों के लिए वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र के खिलाफ उनके पंजीकरण के परिणामस्वरूप वाहन को सड़क कर में 15 प्रतिशत तक की रियायत मिलेगी। हालांकि मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि प्रत्येक वाहन के लिए सटीक सड़क कर कटौती की गणना कैसे की जाएगी।

15 साल और 8 साल तक रियायत की मियाद
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि ये रियायतें निजी वाहनों के लिए 15 साल तक और परिवहन वाहनों के लिए आठ साल तक उपलब्ध रहेंगी। हम अनुमान लगा रहे हैं कि रोड टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए अपने पुराने निजी वाहन को प्रमाणपत्र का उपयोग करने के लिए तैयार करने के 15 साल बाद आपके पास होगा। मंत्रालय ने अगले महीने से पहले मसौदा अधिसूचना के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिसके बाद इस संबंध में एक अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

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