US सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका, जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने की कोशिश पर लगी रोक

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता (Birthright Citizenship) की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए ट्रंप प्रशासन की उस कोशिश को झटका दिया, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों की नागरिकता सीमित करने की योजना थी जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं। मामला ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जुड़ा था।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए जन्म के आधार पर नागरिकता (Birthright Citizenship) को बरकरार रखा है। US सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार, 30 जून को ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को खारिज कर दिया, जिसमें उन बच्चों को नागरिकता देने से इनकार करने की बात कही गई थी जो अमेरिका में ऐसे माता-पिता से पैदा हुए हैं जो देश में गैर-कानूनी तरीके से या अस्थायी तौर पर रह रहे हैं।

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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। AI IMAGE

कोर्ट ने कार्यकाल के आखिरी दिन 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाले लगभग सभी लोगों को अमेरिकी नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए। इस फैसले का मतलब है कि अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को उनके माता-पिता की आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता मिलती रहेगी, जैसा कि 150 से अधिक वर्षों से होता आ रहा है।

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