होर्मुज से गुजरने के लिए 48 घंटे पहले आवेदन जरूरी, बिना परमिट नहीं मिलेगी एंट्री; अमेरिका संग समझौते के बाद ईरान का नया आदेश

होर्मुज जलडमरूमध्य की निगरानी का प्रभार संभाल रहे ईरानी प्राधिकरण ने वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किया है।इसमें जहाजों से उसके पास अपना पंजीकरण कराने को कहा गया है। यह नोटिस ईरान में एक नयी एजेंसी ’फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण’ की ओर से जारी किया गया।

अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद होर्मुज से जहाजों की आवाजाही दोबारा बहाल हो गई है। हालांकि होर्मुज में अभी भी नियंत्रण ईरान का ही है। दोबारा खोले गए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए ईरान ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले सभी जहाजों को प्रवेश से कम से कम 48 घंटे पहले यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा, परमिट और वैध बीमा लेना भी अनिवार्य होगा।इससे यह संकेत मिलता है कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही के लिए तेहरान के जल्द ही शुल्क लेना शुरू करने की संभावना है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए ईरान ने बनाए नए नियम

48 घंटे पहले आवेदन के लिए लेनी होगी मंजूरी

पीजीएसए के अनुसार, जहाज मालिकों और ऑपरेटरों को होर्मुज स्ट्रेट पहुंचने से कम से कम 48 घंटे पहले यात्रा की मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही, जहाज की पूरी जानकारी पहले से उपलब्ध करानी होगी ताकि प्रवेश और निकासी के दौरान अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

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