ब्रिटेन की अदालत में नीरव मोदी की 'बैंक ऑफ इंडिया मुकदमे' को स्थगित करने की याचिका खारिज की

  • Agency by: Agency
  • Updated Feb 6, 2026, 11:59 PM IST

नीरव पंजाब नेशनल बैंक के साथ लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर के धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में भारत प्रत्यर्पित किए जाने का विरोध कर रहा है।

लंदन उच्च न्यायालय ने बैंक ऑफ इंडिया के बकाया ऋण मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दृष्टिहीनता, अवसाद और जेल की बाध्यताओं के कारण अपने मुकदमे को स्थगित करने का अनुरोध किया। नीरव पंजाब नेशनल बैंक के साथ लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर के धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में भारत प्रत्यर्पित किए जाने का विरोध कर रहा है। वह उत्तरी लंदन की एचएमपी पेंटनविले जेल से वीडियोलिंक के माध्यम से 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बैंक ऑफ इंडिया के अलग मामले में मुकदमा पूर्व समीक्षा के लिए पेश हुआ।

Nirav Modi News

भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी

न्यायाधीश साइमन टिंकलर ने कहा कि कैदी को किसी भी प्रकार की 'महत्वपूर्ण क्षति' का सामना नहीं करना पड़ेगा और 23 मार्च से शुरू होने वाले आठ दिवसीय मुकदमे के लिए उसे 'समान अवसर' प्राप्त होगा।न्यायमूर्ति टिंकलर ने कहा, 'दुर्भाग्यवश, मैं इस याचिका को नीरव मोदी द्वारा देरी करने के पैटर्न का हिस्सा मानता हूं।'

End of Feed