Fastag: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही में हाईवे पर टोल भुगतान को लेकर नए नियम जारी किये हैं। नए नियमों के अनुसार सभी वाहनों पर वैलिड फास्टैग होना अनिवार्य है। अगर वाहन के आगे वाले शीशे, यानी विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं होता है तो आपको टोल प्लाजा पर दोगुना टोल का भुगतान करना होगा। अभी भी बहुत से वाहनों पर फास्टैग नहीं होता है जिसकी वजह से टोल इकट्ठा करने में दिक्कत होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग फास्टैग लगवाएं और टोल इकट्ठा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही NHAI ने इन नए नियमों को जारी किया है।
कार के शीशे पर नहीं है फास्टैग, तो कितना एक्स्ट्रा देना होगा टोल
पहले मिलेगी वार्निंग
देश के सभी हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा और टोल इकट्ठा करने वाली एजेंसियों को नए नियमों की जानकारी डे दी गई है। अगर वाहन की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं है तो पहले वाहन मालिकों को वार्निंग दी जायेगी। NHAI ने यह जानकारी एक बयान के माध्यम से साझा की है और साथ ही यह भी कहा है कि CCTV की मदद से कार की नंबर प्लेट का वीडियो बनाकर रिकॉर्ड के लिए रख लिया जाएगा।
फास्टैग के लिए चली लंबी मुहीम
आपको बता दें कि 15 फरवरी 2021 से ही सभी पैसेंजर वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। हाईवे पर टोल इकट्ठा करने में फास्टैग की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। NHAI ने फास्टैग जारी करने वाली सभी संस्थाओं को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिस किसी भी वाहन को फास्टैग जारी किया जाए उस वाहन की विंडशील्ड पर उसी वक्त से फास्टैग लग जाना चाहिए।
