अक्टूबर से लागू नए TCS रेट, जानें एजुकेशन-ईलाज और विदेश टूर पर क्या होगा असर

New TCS Rule From October: एलआरएस हस्तांतरण पर अक्टूबर से सात लाख रुपये तक के खर्च पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगेगा। जबकि सात लाख रुपये से अधिक के खर्च पर टीसीएस दर 20 प्रतिशत से अधिक होगी।

New TCS Rule From October:एक अक्टूबर से स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की नई दरें लागू हो गई हैं। ये अब तक की सबसे ऊंची दरें हैं, अक्टूबर से टीसीएस 20 प्रतिशत की दर से लागू होगा। इस फैसले से विदेश यात्रा पैकेज और LRS पर सात लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालों के लिए स्रोत पर 20 फीसदी की दर से TCS लिया जाएगा। पुरानी व्यवस्था में रिजर्व बैंक के एलआरएस के तहत विदेशों में हस्तांतरित धन पर सात लाख रुपये से अधिक की राशि पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगता था। जबकि एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक के एलआरएस हस्तांतरण पर कोई टीसीएस नहीं लगता था। ऐसे में आइए जानते हैं कि नए नियम से विदेश में पढ़ाई, ईलाज, टूर पैकेज आदि पर क्या असर पड़ेगा..

TAX TCS ON OCTOBER

एक अक्टूबर से नए नियम लागू

क्या है नया नियम

एलआरएस हस्तांतरण पर अक्टूबर से सात लाख रुपये तक के ऐसे खर्च पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगेगा। जबकि सात लाख रुपये से अधिक के खर्च पर टीसीएस दर 20 प्रतिशत से अधिक होगी। इसके तहत केवल एजुकेशन और ईलाज पर 20 फीसदी रेट से राहत दी गई है। कोई करदाता संबंधित आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय भुगतान की गई टीसीएस राशि का क्रेडिट ले सकता है। चिकित्सकीय उपचार और शिक्षा के लिए सात लाख रुपये से अधिक के वार्षिक खर्च पर पांच प्रतिशत का टीसीएस जारी रहेगा।

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