Mahila Samriddhi Yojana Delhi: दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सत्ता में आने के बाद ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए कई जरूरी घोषणाएं भी की हैं। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अपने वादे को पूरा करता हुए दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है। हालांकि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को पात्रता संबंधित कुछ शर्तों का खास ध्यान रखना होगा। इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसे डाक्यूमेंट्स और शर्तों के बारे में बता रहे हैं जिनके बिना दिल्ली की महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती हैं।
दिल्ली की उन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500
वोटर आईडी कार्ड है जरूरी
महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक नियमों में से एक दिल्ली का 5 साल पुराना वोटर आईडी या आधार कार्ड होना जरूरी है। ऐसी महिलाएं, जिन्होंने हाल-फिलहाल में ही वोटर आईडी कार्ड बनवाया है, इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं। इसके साथ ही महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए केवल तभी वो महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
BPL कार्ड भी जरूरी
महिला समृद्धि योजना के लिए आवश्यक अन्य नियमों और पात्रता संबंधित शर्तों में से एक BPL कार्ड भी है। भारत में मौजूद ऐसे सभी परिवारों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, को BPL कार्ड जारी किया जाता है। अगर दिल्ली की निवासी महिलाएं, महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो उनके पास BPL कार्ड होना भी जरूरी है। ऐसी महिलाएं जिनके पास BPL कार्ड नहीं है, इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।
परिवार की सालाना आय
ऐसी सभी महिलाएं जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से ज्यादा है, इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं। अन्य जरूरी दस्तावेजों और नियमों-शर्तों के साथ ही महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के पास पैन कार्ड होना भी बेहद जरूरी है।
