ITR भरते समय कभी न करें ये गलती, देना पड़ सकता है भारी टैक्स

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Jul 28, 2023, 05:42 PM IST

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) जमा करने की समय सीमा खत्म होने में बस तीन ही दिन बचे हैं। क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है।

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) जमा करने की समय सीमा खत्म होने में बस तीन ही दिन बचे हैं। क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो हमारी सलाह है इसे आप तुरंत भर लें, वरना आगे रिटर्न भरने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। रिटर्न भरते हुए यह भी ध्यान रखें कि आप टैक्स बचाने के लिए उसमें कोई भी गलत जानकारी न दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों से निपटने के लिए कमर कस ली है, जो टैक्स बचाने के लिए फर्जी हाउस रेंट की रसीदों, या दान में दी गई रकम की नकली रसीदों का उपयोग करते हैं। डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के आईटीआर को चिन्हित करने में जुटा हुआ है।

Income Tax

इनकम टैक्स रिटर्न

मकान मालिक का पैन कब जरूरी

नियमों के मुताबिक, सैलरी वाला व्यक्ति अपने मकान मालिक के पैन का खुलासा किए बिना हाउस रेंट के नाम पर 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकता है। हालांकि इससे अधिक के हाउस रेंट पर उनके मकान मालिक के पैन का खुलासा करना होता है और उसकी रसीद को भी दिखाना पड़ता है।

End of Feed