इन वजहों से रिजेक्ट हो सकता है आपका EPF निकासी क्लेम, जानिए इससे कैसे बचें

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Dec 16, 2023, 11:13 AM IST

EPF Claim Rejections : आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पैसे निकालना चाह रहे हैं लेकिन आपका क्लेम खारिज हो गया। यहां जानिए इससे बचने के लिए क्लेम से पहले क्या करना चाहिए।

EPF Claim Rejections : ऑनलाइन कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) क्लेम कभी-कभी खारिज हो जाता है। इसलिए इन कारणों के बारे में जागरूक होने जरूरी है। आपके क्लेम को खारिज किए जाने के कुछ सामान्य कारण और अस्वीकृति से बचने के लिए समाधान नीचे दिए गए हैं। अगर क्लेम के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी ईपीएफ डेटाबेस की जानकारी से मेल नहीं खाती है तो दावा अस्वीकार किया जा सकता है। क्रॉस-चेक करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि क्लेम दायर करते समय आपके द्वारा प्रस्तुत सभी डिटेल ईपीएफओ रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी से मेल खाते हैं। आमतौर पर नाम, संगठन में शामिल होने और छोड़ने की तारीख, ईपीएफ खाताधारक, अपूर्ण केवाईसी रिकॉर्ड और अपूर्ण बैंक डिटेल और आयु या जन्म तिथि आदि का बैंक खाते में मेल नहीं होना है। इसलिए किसी को ईपीएफ निकासी क्लेम दाखिल करते समय नाम, पिता/पति का नाम, कंपनी में शामिल होने और छोड़ने की तारीख, केवाईसी सत्यापन, सही बैंक डिटेल और उम्र या जन्म तिथि की जांच करनी चाहिए। इनके अलावा किसी को भी यह करना जरूरी है क्लेम प्रक्रिया के लिए कुछ स्व-घोषणा प्रपत्र जमा करें। क्लेम प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्व-घोषणा फॉर्म में कोई गलती नहीं है। कृपया फॉर्म जमा करने से पहले जांच लें कि आप दावे के लिए पात्र हैं या नहीं। यहां EPF निकासी क्लेम की अस्वीकृति के कारण और इसे ठीक करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया है।

EPF withdrawal claim rejection

EPF निकासी क्लेम रिजेक्ट होने से बचने का तरीका

बैंक खाते के डिटेल में त्रुटि ठीक करें

बैंक डिटेल जांचते समय बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक शाखा डिटेल अवश्य जांच लें। अगर विलय के कारण आईएफएससी या बैंक के किसी अन्य डिटेल में कोई बदलाव होता है तो क्लेम दायर करने से पहले इसे ईपीएफओ रिकॉर्ड में अपडेट किया जाना चाहिए। कई बार चेक की धुंधली इमेज या धुंधली पासबुक की वजह से क्लेम खारिज कर दिया जाता है। चेक या पासबुक की मूल और स्पष्ट तस्वीर अपलोड करना सुनिश्चित करें। रिजेक्शन से बचने के लिए चेक या पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करने से बचें। बैंक डिटेल में त्रुटि के मामले में, ईपीएफ खाताधारक को ईपीएफ पोर्टल में केवाईसी और बैंक डिटेल ऑनलाइन अपडेट करना जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आपका नाम आपके चेक की अपलोड की गई कॉपी या आपकी पासबुक के पहले पेज पर दिखाई दे रहा है। अगर चेक पर नाम मुद्रित नहीं है तो ईपीएफ सदस्य को बैंक पासबुक का पहला पेज अपलोड करना जरूरी है।

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