Income Tax Return: 31 जुलाई से पहले ITR भर दें, मोदी सरकार से मिलेंगे ये बड़े फायदे

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Jul 16, 2023, 11:14 AM IST

Income Tax Return: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपको 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल करना देना चाहिए। अभी तक यदि आईटीआर फाइल नहीं किएं हैं तो तुरंत कर दें। इसके आखिरी डेट का इंतजार न करें।

Income Tax Return: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपको 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल करना देना चाहिए। अभी तक यदि आईटीआर फाइल नहीं किएं हैं तो तुरंत कर दें। इसके आखिरी डेट का इंतजार न करें। अगर आप समय से अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। कई लोगों इसके फायदों की जानकारी नहीं होती है ऐसे में आज हम इन्ही फायदों के बारे में बता रहे हैं।

Income Tax Return

31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कर दें।

जुर्माने से बच जाएंगे

अगर आप 31 जुलाई तक या उससे पहले अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको जुर्माना नहीं भरना होगा। अगर आप टाइम पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फाइन देना पड़ेगा। ये फाइन 5,000 रुपये 10,000 रुपये तक हो सकता है। आपको आईटीआर देर से फाइल करने पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।

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