अब साइबर ठगी पर नहीं लगाने होंगे बैंक और पुलिस के चक्कर, घर बैठे वापस मिलेंगे पैसे, तरीका जानें

भारत में हर दिन लोगों के साथ साइबर ठगी होती है और उसके बाद लोग बैंक और पुलिस के चक्कर लगाते रह जाते हैं, लेकिन अब सब काम घर बैठे होगा। गृह मंत्रालय ने Money Restoration Module पेश किया है।

साइबर अपराध का शिकार हुए लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सुविधा शुरू की है। अब पीड़ितों को अपने फंसे हुए पैसे वापस पाने के लिए बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर नया Money Restoration Module (MRM) लॉन्च किया है। इस सुविधा के जरिए नागरिक अपने घर से ही ऑनलाइन रिफंड का अनुरोध कर सकेंगे।

No more bank and police visits for cyber fraud

अब साइबर ठगी पर नहीं लगाने होंगे बैंक और पुलिस के चक्कर, घर बैठे वापस मिलेंगे पैसे

किन लोगों को मिलेगा इस सुविधा का लाभ?

गृह मंत्रालय के अनुसार, यह सुविधा केवल उन पीड़ितों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने साइबर ठगी की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन या NCRP पोर्टल पर दर्ज कराई हो और उनके पास 14 अंकों का रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट नंबर मौजूद हो। इसके अलावा यह मॉड्यूल केवल उन मामलों में लागू होगा, जहां ठगों के बैंक खाते में मौजूद रकम को सफलतापूर्वक फ्रीज (Held) कर दिया गया हो, हालांकि यदि अपराधी खाते से रकम पहले ही निकाल चुके हैं या उसे अन्यत्र ट्रांसफर कर चुके हैं, तो इस पोर्टल के माध्यम से रिफंड संभव नहीं होगा।

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