9 मौतों के 'यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी चीफ सेक्रेटरी और सड़क परिवहन मंत्रालय से मांगा जवाब

यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी और सड़क परिवहन मंत्रालय से जवाब मांगा है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने की घटना, जिसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई थी, का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सड़क परिवहन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव (CS) से इस मामले पर जवाब मांगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने आगरा के रहने वाले किशन चंद जैन की अर्जी पर मुख्य सचिव और मंत्रालय को नोटिस जारी किया। अर्जी में मांग की गई थी कि मुख्य सचिव से 23-24 सितंबर, 2026 की रात जेवर के पास बस में लगी आग के बारे में एक तय समय सीमा के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाए।

Yamuna Expressway Bus Fire

'यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

याचिका में कहा गया है कि रिपोर्ट में आग लगने का कारण, बस का मालिकाना हक, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और अधिकृत क्षमता के साथ-साथ निर्माण और आग से सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

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