राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज, की गई थी CBI जांच की मांग; जानें वजह

राम मंदिर चंदा चोरी केस से संबंधित एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में खारिज हो गई है। इस याचिका में मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की गई थी।

राम मंदिर चंदा चोरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की थी।याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने मांग की थी कि राम मंदिर में हुई चढ़ावे की चोरी के मामले की CBI जांच का आदेश हाईकोर्ट दे। इस मामले पर सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही और CSC शैलेंद्र सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए हाईकोर्ट में इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है।

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राम मंदिर चंदा चोरी का केस से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज (फोटो- PTI)

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