Pet Dogs का आतंक! Noida में बिन रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने पर पेनाल्टी, कोई जख्मी हुआ तो लगेगा 10,000 का जुर्माना

  • Edited by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Nov 12, 2022, 10:31 PM IST

उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों/बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाइजेशन/एण्टीरेबीज वैक्सिनेशन की अनिर्वायता की गई है।

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में पालतू कुत्तों के आतंक के मद्देनजर नोएडा प्राधिकरण ने अहम फैसले लिए हैं। गाइडलाइन के तहत अब शहर में बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने पर दो हजार रुपए की पेनाल्टी लगेगी, जबकि पेट डॉगी के काटने के चलते अगर कोई जख्मी या चोटिल हुआ तब इस स्थिति में 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जानकारी नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की सीईओ की ओर से दी गईं।

pet dogs

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

शनिवार देर रात किए उनके ट्वीट्स के मुताबिक, आज प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए नोएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए। नोएडा क्षेत्र के लिए एनिमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण की ओर से नीति निर्धारण किया गया है।

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