Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, उम्रकैद की सजा निलंबित करने वाला आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार 15 मई को उन्नाव रेप केस मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 के उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि इससे पहले, इस मामले में CBI की तरफ से दायर की गई एक अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका

इसके साथ ही CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह निर्देश भी दिया है कि दो महीने के भीतर इस मामले पर नए सिहे से फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हाईकोर्ट अपना निर्णय लेते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछला आदेश रद्द किए जाने के फैसले से बिल्कुल भी प्रभावित न हो।

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