TMC अकाउंट फ्रीज केस: कोर्ट ने पूछा- इतनी जल्दबाजी में खाते क्यों सीज किए गए?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बैंक खातों पर लगी रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित निजी बैंक को 7 जुलाई तक पार्टी के तीन खातों में जमा राशि का पूरा विवरण अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी नीत धड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी बैंक के अधिकारियों को पार्टी के खातों में जमा राशि की जानकारी देने का निर्देश दिया। ममता नीत गुट ने पार्टी के बैंक खातों से लेन-देन पर लगी रोक को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने बिधाननगर पुलिस को अगली सुनवाई के दौरान संबंधित शिकायत और उसके आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने संबंधित निजी बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सात जुलाई तक तृणमूल के तीन खातों में जमा राशि की जानकारी अदालत के समक्ष रखें। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी।

mamata banerjee

कलकता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को झटका (फाइल फोटो- PTI)

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा?

बिधाननगर पुलिस का पक्ष रखने के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह इस मामले में कुछ दिनों के लिए कोई भी अंतरिम आदेश पारित न करें। मेहता ने अदालत को बताया कि पुलिस ने मामले की जांच की है और वह पीठ के समक्ष ऐसे रिकॉर्ड पेश करेंगे जिनसे यह साबित हो सके कि पैसे का गबन किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि तृणमूल के दोनों गुटों में से कौन इन बैंक खातों का संचालन कर सकता है।

End of Feed