विधवा महिला से दुष्कर्म का आरोपी सजा से बचा, अदालत ने क्या पकड़ी बात और कर दिया सभी आरोपों से बरी? जानें

Consent vs False Promise Marriage Rape Law: ठाणे की एक अदालत ने शादी के झूठे वादे पर दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक आपसी सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं हैं।

Thane Court Acquits Man Rape Case Marriage Promise: ठाणे की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर एक महिला से दुष्कर्म करने और उसे धमकाने के आरोपी 35 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. टी. पवार ने मंगलवार को पारित आदेश में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लंबे समय तक आपसी सहमति से बने संबंध को शादी का झूठा वादा करके दुष्कर्म करने का मामला नहीं माना जा सकता।

विधवा महिला से दुष्कर्म का आरोपी सजा से बचा, अदालत ने क्या पकड़ी बात और कर दिया सभी आरोपों से बरी? जानें

विधवा महिला से दुष्कर्म का आरोपी सजा से बचा, अदालत ने क्या पकड़ी बात और कर दिया सभी आरोपों से बरी? जानें

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला की आरोपी से इंस्टाग्राम के जरिए जान-पहचान हुई थी। महिला विधवा है और उसकी एक बेटी है। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे शादी करने और उसकी बेटी की देखभाल करने का वादा कर 12 नवंबर, 2022 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में एक घर में उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए।

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