SIR News: पश्चिम बंगाल में SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

SIR News: सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता करणा नंदी ने दलील दी कि वह मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, ईसाई आदि समुदायों का पक्ष रख रही हैं।

SIR News: सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश से 2014 से पहले भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR में प्रोविजनल रूप से शामिल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका एनजीओ आत्मदीप ने दायर की थी। मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की बेंच ने इसे 9 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई के लिए लिस्ट किया है।

SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो:PTI)

मामले की पैरवी कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता करूणा नंदी ने आज हुई सुनवाई के बाद टाइम्स नाउ नवभारत को बताया कि यह मामला केवल नागरिकता का नहीं, बल्कि मानवीय हक और कानूनी अधिकारों का है। उनके अनुसार, जो लोग धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत आए और जिन्होंने 2014 से पहले कानून के अनुसार नागरिकता के लिए आवेदन दिया, उन्हें CAA के तहत संरक्षण मिला है। ऐसे लोगों को SIR प्रक्रिया से बाहर रखना सही नहीं। उन्हें कम से कम प्रोविजनल आधार पर शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनका मामला आगे बढ़ सके।

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